विधिक सहायता केंद्र उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी
विधिक सेवाएं क्या हैं ?
विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते है।
- मुकदमोें की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते है।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकदमों के सम्बंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।
निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
- संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुव्र्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
- सभी महिला एवं बच्चे,
- सभी दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
- बहुुविनाश जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
- औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
- जेल/कारागार/संरक्षण गृह /किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
- सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
- भूतपूर्व सैनिक,
- रान्सजेन्डर समुदाय के व्यक्ति,
- वरिष्ठ नागरिक। नोटः- क्रम संख्या - 1 से 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है
स्थान: विश्वविद्यालय कक्ष संख्या 318 (द्वितीय तल)
मिलने का समय: सायं: 3.00 - 4.00 प्रभारी:- डॉ. दीपांकुर जोशी (सहायक प्राध्यापक, विधि)
E.Mail: [email protected]
नोट: प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार और विश्वविद्यालय में अवकाश की दशा में विधिक सहायता केंद्र में भी अवकाश रहेगा ।